Thursday 20 May 2021

ईद पर कन्नौज में लगे ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे, वीडियो वायरल होने पर मौलाना समेत चार गिरफ्तार

 ईद पर कन्नौज में लगे ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे, वीडियो वायरल होने पर मौलाना समेत चार गिरफ्तार

जलालाबाद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने की घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू जागरण मंच ने मामले को सक्रियता से उठाया।

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ईद पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने की घटना सामने आने के बाद मौलाना समेत चार कट्टरपंथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने ये कदम घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद उठाया।

दरअसल, जब ये कट्टरपंथी देशविरोधी नारे लगा रहे थे, उसी दौरान किसी ने अपने घर के भीतर से इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो में स्पष्ट तौर “पाकिस्तान जिंदाबाद” के नारे लगाने की आवाज सुनी जा सकती है।

घटना कन्नौज स्थित गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के जलालाबाद कस्बे की है, जहाँ ईद का चाँद देखने के बाद एक दिन पहले इमाम चौक पर इकट्ठे हुए कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जिले के एसपी के आदेश पर पुलिस ने जलालाबाद निवासी सलमान, साहिद, मेराज उर्फ छोटू को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पेशे से इमाम मोहम्मद अफजल निवासी ग्राम फत्तेपुर थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात को भी उसके आवास से पकड़ लिया जबकि बाकियों की तलाश की जा रही है।

पुलिस ने इन सभी के खिलाफ धारा 153 (B) व 505 (2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को मंगलवार (18 मई) को जेल भेज दिया गया।

देश विरोधी नारे लगाए जाने को लेकर प्रभारी निरीक्षक राजा दिनेश सिंह ने कहा है कि केस में 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस मामले में जिले के एसपी प्रशांत वर्मा ने कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। टीम ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई का जा रही है।

हिंदू जागरण मंच की सक्रियता से पकड़े गए आरोपित

जलालाबाद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने की घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू जागरण मंच ने मामले को सक्रियता से उठाया। संगठन के प्राँतीय मंत्री राजेश कटियार ने इस मामले में पुलिस को आमरण अनशन करने की चेतावनी भी दी थी। हालाँकि, मामले में चार आरोपितों के गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने पुलिस की तारीफ भी की है।

https://hindi.opindia.com/reports/four-radical-muslims-including-maulana-arrested-after-the-video-went-viral-chanting-pakistan-zindabad-slogans-in-kannauj-on-the-occasion-of-eid/

Sunday 18 April 2021

जिसने उड़ाया साधु-संतों का मजाक, उस बॉलीवुड डायरेक्टर को पाकिस्तान का FREE टिकट: मिलने के बाद ट्विटर से ‘भागा

 18 April, 2021

अनुसूचित जाति के ‘मल्लाह’ को ठग बता फँसे आमिर खान, कोर्ट ने थमाया ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ पर नोटिस

 अनुसूचित जाति के ‘मल्लाह’ को ठग बता फँसे आमिर खान, कोर्ट ने थमाया ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ पर नोटिस


बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान अपनी फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ में समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के मामले में फँस गए हैं। इस केस में शिकायतकर्ता हंसराज चौधरी की पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला जज मदनपाल सिंह ने अभिनेता आमिर खान समेत चार अन्य को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने सभी आरोपितों को 24 मई को कोर्ट में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। साल 2018 में दीवाली के मौके पर रिलीज हुई ठग्स ऑफ हिंदोस्तान में आमिर खान के अलावा अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख ने मुख्य भूमिका निभाई थी। हालाँकि, यह फिल्म पर्दे पर मुँह के बल गिरी थी। लेकिन, इसकी वजह से आमिर खान मुश्किल में फँस गए हैं।

जौनपुर के हरईपुर लाइन बाजार निवासी हंसराज चौधरी ने फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा, निर्देशक विजय कृष्णा और आमिर खान के खिलाफ परिवाद दायर किया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि फिल्म में ‘मल्लाह’ जाति को ‘फिरंगी मल्लाह’ के नाम से संबोधित किया गया था। इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुँची है। परिवादी ने दावा किया है कि फिल्म की टीआरपी बढ़ाने, मुनाफा कमाने के लिए दुर्भावना पूर्ण तरीके से फिल्म का ऐसा नाम रखा गया था। गौरतलब है कि मल्लाह समुदाय अनुसूचित जाति की कैटेगरी में आते हैं।

इसमें निषाद समाज को ‘फिरंगी’ और ‘ठग’ सिद्ध किया गया है। हालाँकि, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने परिवाद को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं। इसकी घटनाएँ और पात्र काल्पनिक होते हैं। बाद में जिला जज कोर्ट में बहस के बाद कोर्ट ने कहा कि परिवाद को अस्वीकृत करने के लिए कोई खास कारण या सबूतों का अभाव होना चाहिए, क्योंकि तलबी के स्तर पर सबूतों के मेटिकुलस परीक्षण नहीं हो सकता है।

इसमें निषाद समाज को ‘फिरंगी’ और ‘ठग’ सिद्ध किया गया है। हालाँकि, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने परिवाद को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं। इसकी घटनाएँ और पात्र काल्पनिक होते हैं। बाद में जिला जज कोर्ट में बहस के बाद कोर्ट ने कहा कि परिवाद को अस्वीकृत करने के लिए कोई खास कारण या सबूतों का अभाव होना चाहिए, क्योंकि तलबी के स्तर पर सबूतों के मेटिकुलस परीक्षण नहीं हो सकता है।

https://hindi.opindia.com/miscellaneous/entertainment/jaunpur-district-court-issued-notce-to-aamir-khan-thugs-of-hindostan/



Tuesday 9 March 2021

भारतीय सेना रेप करती है’: DU में आपत्तिजनक पोस्टर, विरोध करने पर ABVP छात्रा के कपड़े फाड़े